टेक्नोलॉजी के ज़रिए खाद्य वितरण में बदलाव करना

विवरण

2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) कानूनी रूप से 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के ज़रिए अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न पाने का अधिकार देता है। योग्य परिवारों में वे परिवार शामिल हैं जो अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता वाले परिवार यानी प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स (PHH) श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। सबसे गरीब माने जाने वाले AAY परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न मिलता है, जबकि PHH परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलता है। 1 जनवरी, 2024 से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत खाद्यान्न मुफ़्त में दिया जाता है।

देश की खाद्य सुरक्षा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित एक जटिल सप्लाई चेन पर निर्भर करती है, जिसमें 5.3 लाख उचित मूल्य की दुकानें यानी फ़ेयर प्राइस शॉप्स (FPS) का नेटवर्क शामिल है, जो लास्ट माइल डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लाइसेंस प्राप्त और प्रबंधित FPS, PDS के ज़रिए राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरित करते हैं और प्रति क्विंटल ट्रांजेक्शन के आधार पर डीलर मार्जिन के ज़रिए मुआवजा प्राप्त करते हैं। लाभार्थियों को कुशल डिलीवरी के लिए FPS महत्वपूर्ण होते हैं।

भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन (DFPD), ने PDS को आधुनिक बनाने और पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए कई तकनीक-आधारित हस्तक्षेप शुरू किए हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान लागू की गई TPDS संचालन योजना का शुरू से अंत तक कंप्यूटरीकरण किया गया, जिससे दक्षता में काफी सुधार हुआ और इससे क्षरण पर अंकुश लगाने और अनाज के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिली। आज, लगभग 100% राशन कार्ड आधार से जुड़े हुए हैं, और 97% लेन-देन बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके होते हैं। हालाँकि, निम्नलिखित समस्याएं हैं जिन पर अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत है -

1) FPS का उपयोग मुख्य रूप से हर महीने 1-2 सप्ताह में खाद्यान्न वितरण के लिए किया जाता है, जिससे शेष अवधि के लिए उनका कम उपयोग किया जाता है। यह अतिरिक्त सामुदायिक सेवाएं प्रदान करने और FPS डीलरों की आमदनी बढ़ाने के लिए FPS इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है।

2) FPS की वित्तीय व्यवहार्यता* FPS डीलरों की कमाई पूरी तरह से वितरित राशन से मिलने वाले कमीशन पर निर्भर करती है। डीलर मार्जिन, जिसे पिछली बार अप्रैल 2022 में संशोधित किया गया था, और यह राज्य श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होता है:

  राज्यों की श्रेणी पहले के मानदंड (रुपये प्रति क्विंटल में दर ) संशोधित मानदंड (अप्रैल 2022 के बाद) (रुपये प्रति क्विंटल में दर )
FPS डीलर्स मार्जिन सामान्य श्रेणी के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 70 90
अतिरिक्त मार्जिन 17 21
FPS डीलर्स मार्जिन पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य और द्वीप राज्य 143 180
अतिरिक्त मार्जिन 17 26

जीवन यापन की बढ़ती लागत के साथ, FPS डीलर अपनी आमदनी से संतुष्ट नहीं हैं। 11% से कम FPS डीलर मार्जिन पर हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रु कमाते हैं और लगभग 76,500 FPS 100 से कम राशन कार्ड मैनेज करते हैं। वित्तीय चुनौतियों को कम करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के उपायों के बावजूद, जैसे कि FPS में अतिरिक्त सेवाओं को अधिकृत करना (जैसे, CSC, बैंकिंग सेवाएँ) और नॉन-PDS कमोडिटी की बिक्री की अनुमति देना, वित्तीय स्थिरता आदि चिंता का विषय बनी हुई है।

3) खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा में परिवर्तन* DFPD वर्तमान में PDS के ज़रिए 81 करोड़ लोगों को मुफ़्त खाद्यान्न प्रदान करता है, जिससे ऊर्जा से भरपूर अनाज (चावल और गेहूं) से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, DFPD PDS के ज़रिये आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 के साथ फोर्टिफ़ेड चावल की आपूर्ति करता है। हालांकि इन उपायों से खाद्य सुरक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पोषण संबंधी कमियों से ग्रस्त है, जैसा कि NHFS-5 डेटा से पता चलता है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों में एनीमिया की उच्च दर (बच्चों में 67.1%, महिलाओं में 57% और पुरुषों में 25%) और लगातार बौनापन, दुर्बलता, और कम वजन की समस्याएं पोषण संबंधी चुनौतियों को उजागर करती हैं।

विषयगत क्षेत्र

मौजूदा समस्याओं के संदर्भ में, जो लाभार्थियों के बीच FPS डिलीवरी नेटवर्क और पोषण दोनों को चुनौती दे रही है, विभाग FPS डीलर की आय बढ़ाने के साथ-साथ पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर बनाने के लिए अभिनव प्रस्ताव मांग रहा है। इसमें FPS (फ़ेयर प्राइस शॉप्स) का पोषण केंद्र में पूरी तरह से रूपांतरण शामिल हो सकता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि PMGKAY के तहत आने वाले 80 करोड़ लाभार्थियों सहित सभी नागरिकों को पर्याप्त पोषण से भरपूर भोजन और अन्य ज़रूरी चीज़़ें मुहैया कराई जाएं। इसके अतिरिक्त, विभाग FPS मालिकों को सशक्त बनाने के लिए अभिनव समाधान भी तलाश रहा है, ताकि वे सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल के ज़रिए अपनी कमाई को बढ़ा सकें।

समस्या कथन

ए. व्यापक पोषण पहुँच के लिए FPS को पोषण केंद्र में बदलना

मौजूदा FPS (फ़ेयर प्राइस शॉप्स) को पोषण केंद्र में बदलना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीब और कमज़ोर लोगों को न सिर्फ़ ज़रूरी खाद्यान्न मिले, बल्कि उन्हें उचित पोषण भी मिले। इसके लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की एक विस्तृत रेंज पेश की है जैसे कि बाजरा, दाल, खाना पकाने का तेल, कच्चे फल और सब्जियाँ, दूध, अंडे, सोयाबीन, और बाज़ार में उपलब्ध अन्य पैकेज्ड फ़ूड, जो लाभार्थियों को विविध पोषण प्रदान करेंगे।

बी. सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के ज़रिए FPS मालिकों को सशक्त बनाना

विभाग अत्याधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल अपनाने में FPS मालिकों को सशक्त बनाने के लिए नई संभावनाओं और अवसरों को अनलॉक करने की उम्मीद कर रहा है।। इसका सार यह है कि टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर FPS को टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प में बदलना है, ताकि बड़े पैमाने पर नॉन-PDS आइटम बेचकर और मौजूदा जगह का नए तरीके से उपयोग करके परिचालन दक्षता में सुधार किया जा सके।

पात्रता मानदंड

  1. स्टार्ट-अप, इनोवेटर्स, स्कूल/शैक्षणिक संस्थानों, कौशल विकास संस्थानों वगैरह के रूप में पहचानी जाने वाली सभी संस्थाएं।
  2. सभी संस्थाओं को उपरोक्त विषयगत क्षेत्रों में अभिनव समाधान उपलब्ध कराने होंगे

मूल्यांकन प्रक्रिया और मानदंड

सबमिशन की जांच करने के लिए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी प्रतिभागियों द्वारा सबमिट किए गए फ़ॉर्म की शुरुआती शॉर्टलिस्टिंग करेगी। इसके बाद, एक विशेषज्ञ समिति जिसमें शिक्षा जगत, स्टार्ट-अप, डोमेन विशेषज्ञ आदि के सदस्य शामिल होंगे, विजेताओं का चयन करने के लिए समाधानों की अंतिम स्क्रीनिंग करेगी।

प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए समितियों द्वारा निम्नलिखित व्यापक मापदंडों पर विचार किया जाएगाः

  1. नवाचार
  2. प्रयोज्यता
  3. विषय-वस्तु से संबंधित
  4. समाज पर प्रभाव यानी, दी गई चुनौतियों को हल करने में यह कितना मददगार होगा?
  5. प्रतिकृति
  6. मापनीयता
  7. परिनियोजन/रोल-आउट में आसानी
  8. समाधान को लागू करने में शामिल संभावित जोखिम।
  9. प्रस्ताव की पूर्णता

नियम और शर्तें

  1. प्रतिभागियों को संपूर्ण समस्या कथन और विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों का समाधान करना चाहिए और नवीन, व्यापक समाधान सबमिट करने होंगे।
  2. सभी प्रतिभागियों को चुनौती के लिए उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
  3. विजेताओं को उनके विचारों की नवीनता और व्यवहार्यता के आधार पर चुना जाएगा। आगे चलकर, अगर विभाग को कोई ऐसा समाधान मिल जाता है, जो इनोवेटिव है और संभावित रूप से लागू किया जा सकता है, तो विजेताओं को बुलाया जाएगा और पूरी जानकारी देने के लिए कहा जाएगा। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, विभाग FPS में कार्यान्वयन के वित्तीय प्रभावों का पता लगाएगा।
  4. विजेताओं के पास विकसित किए गए समाधान/उत्पाद का स्वामित्व रहेगा, लेकिन उन्हें चुनौती के लिए दिए गए नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।
  5. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के फ़ैसले के आधार पर विवादों का समाधान किया जाएगा।
  6. आयोजकों के पास अपनी मर्जी से सहभागिता वापस लेने या सबमिशन अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

समय सीमा

1 फॉर्म सबमिट करने की प्रारंभ तिथि 25 जून, 2024
2 फॉर्म और विचार सबमिट करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई, 2024
3 विचार का मूल्यांकन 20 अगस्त, 2024
4 विजेता की घोषणा 27 अगस्त, 2024

पत्राचार

खाद्य एवं वितरण विभाग विभाग सभी ज़रूरी संचारों को हैंडल करेगा, जिसमें महत्वपूर्ण तिथियों और दूसरी ज़रूरी जानकारी के बारें में सूचित करना शामिल है।

पुरुस्कार

शीर्ष 3 सबसे इनोवेटिव आइडिया को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगेः

  1. INR. 40,000 सबसे इनोवेटिव समाधान के लिए।
  2. INR. 25,000 दूसरे सबसे इनोवेटिव समाधान के लिए; और
  3. INR. 10,000 तीसरे सबसे इनोवेटिव समाधान के लिए।

पोषण सुरक्षा की चुनौती से निपटने और हमारे समाज में लाखों लोगों के जीवन को बदलने में हमारे साथ शामिल हों! हमें आपकी भागीदारी और रचनात्मक समाधानों का इंतजार है।